हिमाचल हाईकोर्ट ने IPS इल्मा अफ़रोज़ की बहाली की याचिका खारिज की

  • बद्दी एसपी पद पर वापसी को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज, ट्रांसफर पर लगी रोक भी हटाई

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को आईपीएस अधिकारी इल्मा अफ़रोज़ को बद्दी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पद पर बहाल करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। अदालत की डिवीजन बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुक्रेजा शामिल थे, ने याचिकाकर्ता की मांग को खारिज करते हुए अफ़रोज़ के तबादले पर लगी रोक भी हटा दी।

IPS Ilma Afroz

यह याचिका सोलन जिले के धोलोवाल गांव निवासी कृषक सुचा राम ने दायर की थी। उन्होंने दलील दी थी कि अफ़रोज़ को जबरन छुट्टी लेने के लिए मजबूर किया गया और उनके स्थानांतरण के बाद बद्दी में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

नौकरी छोड़ने के पीछे सियासी विवाद?

2018 बैच की आईपीएस अधिकारी इल्मा अफ़रोज़ को 27 जनवरी 2023 को बद्दी एसपी के पद पर तैनात किया गया था। उन्होंने 7 नवंबर 2024 को 15 दिन की अर्जित अवकाश (Earned Leave) ली थी। यह दावा किया गया कि उनके कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी से मतभेद हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने छुट्टी ली। हालांकि, विधायक चौधरी ने इस मामले में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है।

वर्तमान में इल्मा अफ़रोज़ हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय, शिमला में तैनात हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *