Uttarakhand: धामी कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्ताव पर लगी मुहर, पढ़े कैबिनेट के अहम फैसले

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें करीब 25 अहम प्रस्ताव पर धामी कैबिनेट की मोहर लगी है।

 

प्रदेश में कीवी नीति को मिली मंजूरी

 

2031 तक कीवी का कुल क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा, उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा,

 

मुख्यमंत्री सूक्ष्म खादी उद्यम उन्नयन योजनाएं में मिलेगी सब्सिडी,

 

फूड प्रोसेसिंग से संबंधित योजना होगी, 60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी

 

सेब की फसल की तुड़ाई पर अहम निर्णय हुआ,

 

स्टोरेज को लेकर हुआ अहम निर्णय,

 

स्टोरेज पर मिलेगी सब्सिडी, व्यक्ति को 50 प्रतिशत, समूह को 70 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी,

 

4 ड्रेगन फूड की खेती को मिलेगा बढ़ावा,

 

मोटे अनाज को मिलेगा बढ़ावा,

 

एकत्रीकरण के लिए महिला समूह को मिलेगा अच्छा दाम,

 

ब्लॉक में एक गांव को चिन्हित किया जाएगा,

 

संस्कृत सिखाने का होगा काम,

 

एक शिक्षक होगा तैनात,

 

अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के बजट में हुई बढ़ोतरी,

 

आवासीय कालोनियों के कॉमन एरिया को लेकर हुआ अहम निर्णय,

 

प्रमोटर और वेलफेयर एसोसिएशन के बीच सौदा होने पर स्टांप शुल्क में मिलेगी छूट

 

यू शर्क और यू कॉस्ट को लेकर हुआ अहम निर्णय,दोनों को होगा एकीकरण

 

खाद्य सुरक्षा विभाग में नियमावली में संशोधन, कुछ पदों के बदले गए नाम

 

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होंगे चिह्नित,

 

उत्तराखंड प्राइवेट सुरक्षा अधिनियम में संशोधन,

 

पहले प्राइवेट सुरक्षा लिखना जरूरी नहीं था, अब लिखना जरूरी होगा,

 

माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजना पर मिली सहमति, 1 से 12 तक बच्चों को निशुल्क पुस्तक मिलेगी

 

महिला औद्योगिक और निवेश नीति को जून तक बढ़ाया गया, पहले मार्च तक ही यह नीति लागू थी

 

पुनर्निर्माण और पुनःप्राप्ति योजना में बजट को बढ़ाया गया ,

 

जिला अधिकारी को 20 लाख ओर कमिश्नर को 5 करोड़ तक की वित्तीय पावर दी गई।

 

उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2026 को भी मिली मंजरी

 

संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम घोषित किए जाने को मंजूरी

 

वित्त विभाग के तहत लेखा संवर्ग के अलग – अलग विभाग के कर्मचारी लेखा विभाग के अंतर्गत ही आएंगे

 

आवास विकास परिषद में 19 पदों स्वीकृत थे जिन्हें बढ़ाकर 30 पद किए जाने को मंजूरी

 

समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अब सब रजिस्टार विवाह एवं तलाक भी कर सकेंगे

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