Uttarakhand News -खनन सचिव को 30 सितंबर तक पेश होने के निर्देश

हाईकोर्ट ने नैनीताल में वर्ष 2016-17 के बीच रहे जिलाधिकारी के कार्यकाल के दौरान 18 स्टोन क्रशरों का अवैध खनन एवं भंडारण पर लगाए गए 50 करोड़ से अधिक का जुर्माना माफ कर देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने खनन सचिव को 30 सितंबर तक वर्ष 2016 से अब तक राज्य में संचालित, स्टोन क्रशरों पर अवैध खनन एवं भंडारण पर लगाए गए जुर्माने की रिपोर्ट सहित स्वयं पेश होने के निर्देश दिए हैं।

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