SC notice to Mamata Govt बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को आरक्षण देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर ये नोटिस दिया है।
हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 77 मुस्लिम जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत करने को रद्द कर दिया था और 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र रद्द कर दिए थे।
सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर ममता सरकार से जवाब मांगा है कि उसने किस आधार पर मुस्लिम जातियों को ये कोटा दिया।