उत्तराखंड में विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल ले.जनरल गुरमीत सिंह(सेनि.) ने विविध संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। गैरसैंण विधानसभा सत्र में सरकार ने विधेयक पारित किया था। इसके अलावा राज्यपाल ने उत्तराखंड (उप्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) विधेयक 2024 को भी मंजूरी दे दी है।
विविध संशोधन विधेयक के तहत विधायकों, पूर्व विधायकों, नेता प्रतिपक्ष के वेतन, भत्तों, पेंशन पारिवारिक पेंशन और कई अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। रेलवे कूपन, डीजल पेट्रोल, पारिवारिक भत्ता, जीपीएफ की लागू दर पर लोन व राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेस इलाज के लिए गोल्डन कार्ड की सुविधाएं मिलेंगी। विधायक विदेश में उपचार करा सकेंगे।इस संशोधन के बाद विधायकों के कुल वेतन-भत्तों में लगभग एक लाख रुपये की बढ़ोतरी होगी।
वेतन-भत्ता बढ़कर 4 लाख रुपये (Governor approved Bill of salary increase of MLA)
वर्तमान में विधायकों को वेतन-भत्तों सहित 2.90 लाख रुपये मिलते हैं, जो इस संशोधन के बाद लगभग 4 लाख रुपये हो जाएंगे। इसे देश के सभी राज्यों के विधायकों से अधिक बताया जा रहा है।
रेलवे भत्ते का उपयोग न होने पर अब इसका भुगतान भी विधायकों को नकद रूप में दिया जाएगा, जिसकी राशि करीब 70,000 रुपये होगी। इसके अलावा विधायकों के वाहन चालकों के मानदेय को भी 12,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है।
धामी सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय में भी वृद्धि की थी
धामी सरकार ने पिछले वर्ष 2023 में दायित्वधारियों के मानदेय में भी वृद्धि की थी। उस समय मानदेय 45,000 रुपये तय किया गया था, और किराए की टैक्सी के लिए हर महीने 80,000 रुपये का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। 26 अक्तूबर 2023 को इस संदर्भ में शासनादेश जारी किया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर दायित्वधारियों के मानदेय को स्पष्ट किया गया था।