कलकत्ता हाईकोर्ट सीएम के खिलाफ अवमानना याचिका शुरू करने पर विचार करने को लेगा समय

एक दिन पहले, भट्टाचार्य ने अदालत के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि श्रीवास्तव की पीठ से एक जनसभा में की गई अपनी टिप्पणियों पर बनर्जी के खिलाफ याचिका के लिए संपर्क किया था।
पीठ ने इसके बाद भट्टाचार्य से गुरुवार तक अदालत के समक्ष इस मामले में एक हलफनामा दायर करने को कहा, इसके बाद वह तय करेगी कि अवमानना याचिका की अनुमति दी जाएगी या नहीं।
गुरुवार को, भट्टाचार्य ने अपना हलफनामा दायर किया, जहां उन्होंने अदालत से मुख्यमंत्री के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अदालत की अवमानना का मामला शुरू करने का अनुरोध किया।
अपने हलफनामे में, भट्टाचार्य ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपील जारी की, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने भाग लिया था।
भट्टाचार्य ने अपने हलफनामे में तर्क दिया, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले में जांच से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की बर्खास्तगी का आदेश दिया था। सार्वजनिक मंच पर अपनी टिप्पणियों के माध्यम से, सीएम ने फैसले के बारे में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। इस तरह की टिप्पणियां न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास हैं।
इसके बाद, खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि इस मामले पर फैसला करने के लिए कुछ समय चाहिए।
--आईएएनएस
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