9 मई दंगा मामला : लाहौर कोर्ट ने असद उमर, इमरान खान की बहनों की अंतरिम जमानत 4 अक्टूबर तक बढ़ाई

9 मई दंगा मामला : लाहौर कोर्ट ने असद उमर, इमरान खान की बहनों की अंतरिम जमानत 4 अक्टूबर तक बढ़ाई

इस्लामाबाद, 19 सितंबर (आईएएनएस)। लाहौर की एक आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) अदालत ने 9 मई को हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में पीटीआई नेता असद उमर, पार्टी अध्यक्ष इमरान खान की दो बहनों की अंतरिम जमानत मंगलवार को 4 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 9 मई को खान की गिरफ्तारी से हिंसा भड़क गई थी, जिसमें महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ था।

2 सितंबर को, लाहौर एटीसी ने उमर और इमरान की बहनों अलीमा खान और उज्मा खान की गिरफ्तारी पूर्व जमानत 19 सितंबर तक बढ़ा दी थी।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान एटीसी जज आभार गुल ने पुलिस से जांच का पूरा रिकॉर्ड मांगा है।

सुनवाई के दौरान अलीमा ने कहा कि वह जिन्ना हाउस नहीं गई थीं, जहां 9 मई को तोड़फोड़ की गई थी और फिर भी उनका नाम इस मामले में जोड़ दिया गया।

अलीमा ने कहा, "हम न्याय के लिए अदालत में आए हैं। हम न्याय की मांग करते हैं।"

--आईएएनएस

एसजीके

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