हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कानून-व्यवस्था के मद्देनज़र बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पुत्र दिव्य प्रताप सिंह के तीन शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर निरस्त कर दिए हैं।
यह कार्रवाई देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की 17 नवंबर 2025 की आख्या के आधार पर की गई। जानकारी के अनुसार, 15 नवंबर 2025 को आर. यशोर्धन द्वारा दर्ज कराई गई तहरीर पर थाना राजपुर में धारा 115(2)/351(1)/324(4) BNS के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों से सामने आया कि अभियुक्त दिव्य प्रताप सिंह ने पीड़ित निशांत यादव की कार रोककर उसके साथ मारपीट की और अपनी लाइसेंसी पिस्टल/रिवॉल्वर दिखाकर उसे धमकाया।
जांच में शस्त्रों के दुरुपयोग की पुष्टि होने पर मुकदमे में धारा 126/352 BNS और धारा 30 आर्म्स एक्ट भी बढ़ाई गई। दिव्य प्रताप सिंह के नाम हरिद्वार में निम्न तीन लाइसेंस जारी थे—
1️⃣ रिवॉल्वर 32 बोर (लाइसेंस संख्या 2108/13)
2️⃣ रिवॉल्वर 32 बोर (लाइसेंस संख्या 1909/13)
3️⃣ बंदूक (लाइसेंस संख्या 2104/13)
जिलाधिकारी ने पुलिस रिपोर्ट का अध्ययन कर यह पाया कि अभियुक्त ने शस्त्र अनुज्ञा की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। इसी आधार पर तीनों लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने एसएसपी देहरादून और हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि कारण बताओ नोटिस की प्रति विपक्षी को तामील कराई जाए तथा निलंबित हथियारों को अभिरक्षा में लेते हुए पूरी रिपोर्ट समय पर डीएम कार्यालय को भेजी जाए।
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